25 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जांच रिपोर्ट
कोलकाता निवासी महिला की गर्भपात संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भ्रूण में गंभीर विकृतियां होने के आधार पर गर्भपात की इजाजत मांग रही 25 सप्ताह की गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट गुरुवार को मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीमकोर्ट को सौंप दी। कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद उसकी प्रति याचिकाकर्ता महिला व अन्य पक्षकारों को देने का निर्देश देते हुए मामले को 3 जुलाई को फिर विचार के लिए लगाने का आदेश दिया है।
गत 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के सात डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए उससे महिला की शारीरिक और मानसिक जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के वकील ने सील बंद लिफाफे में न्यायमूर्ति एएम सप्रे व न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सौंपी। पीठ ने मामले को 3 जुलाई को फिर सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।
कोलकाता की महिला व उसके पति ने भ्रूण में गंभीर विकृतियां होने के आधार पर कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी है। याचिका में गर्भपात कानून के उन प्रावधानों को भी चुनौती दी है जो 20 सप्ताह बाद गर्भपात की इजाजत नहीं देते।
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