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सीबीआइ बताए, कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देनी है या नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे ने चार-पांच दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जाने की शीर्ष न्यायालय से इजाजत मांगी है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 09 Nov 2017 09:11 PM (IST)Updated: Thu, 09 Nov 2017 09:11 PM (IST)
सीबीआइ बताए, कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देनी है या नहीं
सीबीआइ बताए, कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देनी है या नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार को लेकर कानूनी चक्कर में फंसे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की सशर्त अनुमति देनी है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से 16 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे ने चार-पांच दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जाने की शीर्ष न्यायालय से इजाजत मांगी है।

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गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कार्ति की याचिका पर उक्त निर्देश दिया। पीठ ने सीबीआइ की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह जांच एजेंसी से उसकी राय पूछकर अगले गुरुवार तक न्यायालय को अवगत कराएं।

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने एक सीलबंद लिफाफा न्यायालय में पेश किया। इसमें कार्ति के खिलाफ आइएनएक्स मामले में चल रही जांच के दौरान मिले दस्तावेजों व अन्य सामग्री का ब्योरा है।

सीबीआइ ने इस वर्ष 15 मई को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया था। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने आइएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये का फंड हासिल करने के लिए फारेन इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी दिलाने में गैरकानूनी हथकंडे अपनाए। अपने पिता के प्रभाव का बेजा इस्तेमाल किया। यह मामला 2007 का है। उस समय कार्ति के पिता चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

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