आरक्षण की मांग कर रहे जाट छात्र की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने डेंटल मेडिकल कालेज में पीजी कोर्स के लिए जाट होने के नाते रिजर्वेशन की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को कोर्ट द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है, लिहाजा अब
By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2015 03:27 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2015 03:42 PM (IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने डेंटल मेडिकल कालेज में पीजी कोर्स के लिए जाट होने के नाते रिजर्वेशन की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को कोर्ट द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है, लिहाजा अब इस पर वक्त बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए जाट आरक्षण को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने इस तरह के आरक्षण को गलत बताते हुए इसको खारिज दिया था।
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