सुप्रीम कोर्ट से डीएमआरसी को नही मिली राहत, चुकाने होंगे 60 करोड़ रुपए
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को 60 करोड़ रुपये कर्ज के ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की उस याचिका को स्थगित कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौत दी गयी थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से डीएमआरसी को 60 करोड़ रुपये दिल्ली एयरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईएल) को कर्ज के ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण और संचय किशन कौल की पीठ ने डीएमआरसी को सात दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पाइवेट लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत सात जून को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए डीएमआरसी को कर्ज का 60 करोड़ बतौर ब्याज देन की बात कही थी। गौरतलब है कि डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज देने वाले बैंक को ब्याज के रूप में 60 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था।
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