Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट से डीएमआरसी को नही मिली राहत, चुकाने होंगे 60 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को 60 करोड़ रुपये कर्ज के ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया था।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Mon, 19 Jun 2017 02:36 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jun 2017 02:36 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट से डीएमआरसी को नही मिली राहत, चुकाने होंगे 60 करोड़ रुपए

 नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की उस याचिका को स्थगित कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौत दी गयी थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से डीएमआरसी को 60 करोड़ रुपये दिल्ली एयरपोर्ट मैट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमपीईएल) को कर्ज के ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया था।

loksabha election banner

जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण और संचय किशन कौल की पीठ ने डीएमआरसी को सात दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पाइवेट लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत सात जून को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए डीएमआरसी को कर्ज का 60 करोड़ बतौर ब्याज देन की बात कही थी। गौरतलब है कि डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज देने वाले बैंक को ब्याज के रूप में 60 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: जमीन विवाद में लटकी दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी परियोजना

यह भी पढ़ें: अगर आप मेट्रो से करते हैं सफर तो हो जाएं इस गैंग से सावधान


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.