यूपी में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से SC का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जाएं।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जाएं। इससे पहले राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी।
गौरतलब है कि यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं।दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीटों के आरक्षण अावंटन और रोटेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ देखेगी। अगर कोई मामला उठाना हो तो पूर्ण पीठ के सामने उठाये। याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका पर कोई राहत देने से इंकार किया है साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने इंदिरा साहनी का हवाला देते हुए कहा था कि आरक्षण की लिमिट 50 फीसदी से ज्यादा की गयी है इसलिए चुनाव पर रोक लगाई जाए।