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पूर्व आइपीएस संजीव भट्ट को SC से झटका, नहीं होगी FIR की SIT जांच

गुजरात के पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भट्ट ने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआइआर की एसआइटी जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2015 11:00 AM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2015 11:27 AM (IST)
पूर्व आइपीएस संजीव भट्ट को SC से झटका, नहीं होगी FIR की SIT जांच

नई दिल्ली। गुजरात के पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भट्ट ने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआइआर की एसआइटी जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही पूर्व आइपीएस अधिकारी ने अमित शाह को भी केस में पार्टी बनाने की याचिका दी थी। सर्वोच्च अदालत ने भट्ट के खिलाफ चल रहे ट्रॉयल पर लगे स्टे को भी हटा दिया।

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गौरतलब है कि संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की एसआईटी जांच करवाने की मांग की थी। इस मामले में भट्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कुछ लोगों पर आरोप लगाया था कि वे इन मामलों में जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

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भट्ट पर ये हैं आरोप

संजीव भट्ट पर गुजरात के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता के ईमेल अकाउंट को हैक करने का आरोप है। यही नहीं, उन पर एक अधीनस्थ पुलिसकर्मी पर अपने हक में फर्जी शपथ-पत्र बनाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है।

इस मामले में भट्ट का कहना है कि वह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। उनका कहना है कि 2002 गुजरात दंगा मामले में उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों को लेकर साथ नहीं दिया था इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है।

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