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14 वर्षीय रेप पीड़‍िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को गुजरात की एक 14 वर्षीय रेप पीड़‍िता को अबॉर्शन की अनुमति दे दी। अदालत ने पूरे मामले में डॉक्‍टरों की सलाह के आधार पर यह फैसला दिया है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि अगर डॉक्‍टर उस युवती को अबॉर्शन के लिए मेडिकली फिट

By Manoj YadavEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 08:46 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 08:48 PM (IST)
14 वर्षीय रेप पीड़‍िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को गुजरात की एक 14 वर्षीय रेप पीड़िता को अबॉर्शन की अनुमति दे दी। अदालत ने पूरे मामले में डॉक्टरों की सलाह के आधार पर यह फैसला दिया है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि अगर डॉक्टर उस युवती को अबॉर्शन के लिए मेडिकली फिट बताते हैं तो ही उसे अनुमति दी जाएगी।

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गुरूवार को डॉक्टर्स के एक पैनल से सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने युवती के पक्ष में फैसला दिया। मालूम हो कि उत्तरी गुजरात की रहने वाली युवती ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए रिजेक्ट कर दिया था। कानून के अनुसार 20 सप्ताह से ज्यादा वक्त की गर्भवती को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती जबकि युवती 24 सप्ताह की गर्भवती थी।

इसके बाद उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। युवती तब गर्भवती हो गई थी जब उसके टाइफाइड का इलाज कर रहे चिकित्सक जतिन भाई के मेहता ने फरवरी में उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। फैसला देने से पहले शुरूआत में न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जो कानून के खिलाफ हो।

लेकिन युवती की वकील कामिनी जायसवाल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा था कि अगर डॉक्टर उसे अबॉर्शन के लिए फिट बताते हैं तो उसे अनुमति दे दी जाएगी।


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