अवैध हथियार मामले में सलमान खान को कोर्ट से राहत
अवैध हथियार रखने के मामले में 23 अक्टूबर 2015 को सलमान को बयान के लिए कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन वह नहीं आए।
जयपुर, जागरण संवाददाता। 18 वर्ष पुराने अवैध हथियार रखने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बुधवार को जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोड़ा की ओर से पेश किए गए प्रार्थनापत्र को जज देव कुमार खत्री ने खारिज कर दिया।
अवैध हथियार रखने के मामले में 23 अक्टूबर 2015 को सलमान को बयान के लिए कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन वह नहीं आए। उनके वकील ने कान में दर्द होने के कारण चिकित्सकीय सलाह पर हाजिर माफी पेश की थी। इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोड़ा ने 24 अक्टूबर, 2015 को उनके खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया था। उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिर माफी पेश की गई, जबकि सलमान उस दिन जम्मू में फिल्म बजरंगी भाई जान की शूटिंग में व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने बीमारी का झूठा बहाना बनाया। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए जज ने प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।
सलमाल के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने के कारण सलमान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा न करने की सलाह दी थी। ऐसे में वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि झूठी हाजिर माफी पेश नहीं की गई।
यह भी पढ़ें: सलमान से जुड़े हिरण शिकार मामले में बहस अधूरी रही