सुब्रत रॉय को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक बढ़ाया पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय से पूरा रोड मैप तैयार कर पेश करने के लिए कहा है कि कैसे वह सेबी को करीब 12,000 करोड़ रूपये की विशाल रकम चुकाएंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर से राहत देते हुए उनका अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सुब्रत रॉय से कहा है कि वह इस अवधि के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को 200 करोड़ रूपये चुकाए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख के वकील से पूरा खांका (रोड मैप) तैयार कर पेश करने के लिए कहा है कि किस तरीके से वह सेबी को करीब 12,000 करोड़ रूपये की विशाल रकम चुकाएंगे।
पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्रत राय के वकील धवन से नाराज होकर पैरोल रद्द करके तुरंत जेल भेजने का आदेश दे दिया था। हालांकि मामले को संभालते हुए सुब्रत राय की ओर से वकील कपिल सिब्बल को आगे किया गया था। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की थी और कहा कि ऐसा दोबारा नही होगा। ग़लती के लिए क्षमा कर दीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को आत्मसमर्पण के लिए 3 अक्टूबर तक का वक्त दिया था और मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर का दिन निर्धारित किया था।
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गौरतलब है कि करीब दो वर्षों तक जेल में रहने के बाद इस साल मई के महीने में सुब्रत रॉय जेल से तब बाहर आए जब उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानवीयता के आधार के चलते उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया।
उसके बाद कोर्ट की तरफ से पैरोल बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय के सामने अगस्त के पहले हफ्ते तक सेबी को 500 करोड़ रूपये चुकाने की शर्त रखी गई। ताकि, वह रकम निवेशकों को लौटायी जा सके। इससे पहले जमानत को लेकर रॉय और अन्य की तरफ से लगायी गई याचिका पर कोर्ट 3 अक्टूबर को सुनवाई के लिए राजी हो गया था।
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