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SC ने कर्नाटक से कहा, अगले आदेश तक तमिलनाडु को पानी देना जारी रखे

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह अगले आदेश तक तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देते रहें।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 18 Oct 2016 04:55 PM (IST)Updated: Tue, 18 Oct 2016 06:36 PM (IST)
SC ने कर्नाटक से कहा, अगले आदेश तक तमिलनाडु को पानी देना जारी रखे

नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मंगलवार को कहा कि वह अगले आदेश तक तमिलनाडु को दो हजार क्यूसेक पानी रोजाना देना बरकरार रखें। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने दोनों ही राज्यों से अपने यहां पर शांति और भाईचारा बनाए रखने को कहा।

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सोमवार को उच्चस्तरीय पैनल ने कावेरी विवाद के निपटारे के लिए पुराने पड़े चुके और अवैज्ञानिक वाटर एप्लीकेशन टेक्निक्स को छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। यहां पर लोग बेरोजगारी और वित्तीय संकट की समस्या से जूझ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कावेरी नदी की जमीनी हकीकत का सही पता लगाने के लिए गठित पर्यवेक्षक समिति ने कहा कि नदी किनारे बसे इन दोनों राज्यों को एक दूसरे के हितों के बारे में देखना होगा। तमिलनाडु और पुडुच्चेरी में सिंचाई की उसकी आवश्यकता पूरी कर उसके हितों की रक्षा करना होगा तो वहीं विकास और शिक्षा के प्रति कर्नाटक की महत्वाकांक्षा को भी देखना होगा।

पढ़ें- अगले 3 दिनों तक कर्नाटक को 6000 क्यूसेक पानी दे तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट


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