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यूनिटेक फ्लैट खरीददारों का पैसा लौटाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को फ्लैट खरीददारों का पैसा लौटाने को कहा है। सात साल पुरानी गुड़गांव की हाउसिंग परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले 39 खरीददारों की मूल राशि 15 करोड़ रुपये लौटानी है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 09:54 PM (IST)Updated: Wed, 19 Oct 2016 09:59 PM (IST)

नई दिल्ली, आइएएनएस/प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को फ्लैट खरीददारों का पैसा लौटाने को कहा है। सात साल पुरानी गुड़गांव की हाउसिंग परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले 39 खरीददारों की मूल राशि 15 करोड़ रुपये लौटानी है।

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इन खरीददारों को लंबे इंतजार के बाद भी अपने घर नहीं मिल पाए हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविल्कर की खंडपीठ ने यूनिटेक को यह दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उस सुनवाई में खरीददारों को फ्लैट न दे पाने पर उसकी मुआवजा राशि और खरीददारों के अन्य हितों पर चर्चा होगी। आदेश पारित करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि रोम एक दिन में नहीं बना था।

किसी अर्थव्यवस्था की नींव इस बात पर होती है कि खरीददार को विक्रेता पर भरोसा है। फ्लैट के खरीददारों ने अदालत को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पूरा पैसा देने के बाद भी उनके सिर पर छत नहीं आई है। वह भी किराए के मकान में रहने को विवश हैं। अदालत ने कहा कि बिल्डर को अपने कांट्रैक्ट की शर्तो को पूरा करना चाहिए और उसके प्रति प्रतिबद्धता का मान रखना चाहिए।

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