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पुराने कानूनों को समाप्त करने लिए विधेयक पेश

अनुपयोगी हो चुके 36 पुराने कानून समाप्त होंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में सोमवार को इस आशय का एक विधेयक पेश किया। निरस्त किये जाने वाले कानूनों की सूची में विवाह से संबंधित कई कानूनों के अलावा विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम,1

By Edited By: Published: Mon, 11 Aug 2014 08:29 PM (IST)Updated: Mon, 11 Aug 2014 08:32 PM (IST)
पुराने कानूनों को समाप्त करने लिए विधेयक पेश

नई दिल्ली। अनुपयोगी हो चुके 36 पुराने कानून समाप्त होंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में सोमवार को इस आशय का एक विधेयक पेश किया। निरस्त किये जाने वाले कानूनों की सूची में विवाह से संबंधित कई कानूनों के अलावा विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम,1947 और चीनी उपक्रम अधिनियम भी शामिल है।

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वर्ष 2001 के बाद यह पहली बार है जब सरकार ने अनुपयोगी हो चुके पुराने कानूनों को समाप्त करने के लिए कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में भी अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने की बातें करते रहे हैं। केंद्र में राजग की सरकार बनने के बाद कानून मंत्री प्रसाद ने इस काम को प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने विधि आयोग और राज्यों को पत्र लिख कर रिपोर्ट मांगी थी। पुराने कानूनों को समाप्त करने की यह पहली खेप है, सरकार संसद के अगले सत्र में करीब डेढ़ से दो सौ कानून निरस्त करने की तैयारी कर रही है।

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