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दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेसी नेता प्रदीप सांगवान ने किया सरेंडर

दुष्कर्म व अश्लील क्लीपिंग के मामले में आरोपी हरियाणा के कांग्रेसी नेता प्रदीप सांगवान ने आखिरकार तीन माह चली लुकाछिपी खत्म कर सोमवार को देहरादून की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर ही दिया। उसने जमानत की अर्जी लगाकर जेल जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने अर्जी नामंजूर कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

By Edited By: Published: Mon, 14 Jul 2014 08:46 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jul 2014 09:38 PM (IST)

देहरादून [जासं]। दुष्कर्म व अश्लील क्लीपिंग के मामले में आरोपी हरियाणा के कांग्रेसी नेता प्रदीप सांगवान ने आखिरकार तीन माह चली लुकाछिपी खत्म कर सोमवार को देहरादून की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर ही दिया। उसने जमानत की अर्जी लगाकर जेल जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने अर्जी नामंजूर कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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मालूम हो कि इससे पहले वह दो बार बगैर आत्मसमर्पण किए निचली अदालत व जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर चुका था, लेकिन अदालत ने अर्जी नामंजूर कर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे।

सोनीपत के पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान के खिलाफ अपने देहरादून स्थित जॉयलैंड वाटर पार्क की कर्मचारी युवती के साथ दुष्कर्म, अश्लील क्लीपिंग बनाकर दो साल तक यौन शोषण व धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। अप्रैल मध्य में दर्ज हुए मामले में आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर था। मामले में पुलिस ने पीड़िता व उसके एक साथी को यह कहकर जेल भेज दिया था कि दोनों ने सांगवान को ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपये मांगे थे। हालांकि, दावा पुलिस को उल्टा पड़ा और युवती व उसके दोस्त की जमानत हो गई।

दरअसल, इस मामले में सांगवान ने खुद शिकायत नहीं की थी, बल्कि पुलिस खुद पार्टी बन गई थी। वहीं, पुलिस ने गिरफ्तारी के बगैर ही सांगवान पर चार्जशीट दाखिल कर दी। सांगवान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सांगवान को निचली अदालत में पेश होकर जमानत की अर्जी लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सांगवान ने पिछले 10 दिन में दो बार दून में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट व जिला जज की अदालत में बगैर समर्पण किए जमानत लेने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हुआ।

इधर, पुलिस ने आरोपी पीड़िता और उसके दोस्त सईद चौधरी समेत 50 लाख की डीलिंग में आरोपी सांगवान के साले अजय मान के खिलाफ भी पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली निवासी अजय मान भी अभी तक फरार है। पुलिस मान के घर की कुर्की कर चुकी है। इससे सांगवान पर समर्पण का दबाव बन रहा था।

इसी बीच, सोमवार को आरोपी सांगवान ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट छवि बंसल की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी लगाई, जो सुनवाई के बाद नामंजूर हो गई। सांगवान को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया।

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप सांगवान को गिरफ्तारी से दी गई छूट वापस ली


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