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राज्यसभा में मिली पेंशन बिल को हरी झंडी

लोकसभा से पारित पेंशन बिल को राज्यसभा में भी हरी झंडी दे दी गई। शुक्रवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को राज्यसभा में आम सहमति से पास कर दिया गया।

By Edited By: Published: Fri, 06 Sep 2013 06:46 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2013 06:47 PM (IST)
राज्यसभा में मिली पेंशन बिल को हरी झंडी

नई दिल्ली। लोकसभा से पारित पेंशन बिल को राज्यसभा में भी हरी झंडी दे दी गई। शुक्रवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को राज्यसभा में आम सहमति से पास कर दिया गया।

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इस पेंशन बिल के आधार पर एनपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारी सरकारी ब्रांडों में निवेश करने वाले फंड का चयन कर सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित रिटर्न का विकल्प चुन सकते हैं। पीएफआरडीए ऐसी स्कीमों को अलग से अधिसूचित भी कर सकता है।

विधेयक में 26 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान भी है। साथ ही पेंशन फंड मैनेजरों में कम से कम एक प्रबंधक सार्वजनिक उपक्रम का होना भी अनिवार्य रखा गया है। पहली जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय सेवा में शामिल हुए सभी लोगों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। देश भर में अभी 52.83 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं और इसका कोष लगभग 35,000 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक निवेशकों को अपने फंड के निवेश के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा।

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