टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन से पूछताछ शुरू
टेलीफोन लाइन वाले मिनी टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने के आरोप के संबंध में सोमवार से पूछताछ शुरू की।
नई दिल्ली। सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से उनके चेन्नई स्थित आवास में तीन सौ हाईस्पीड टेलीफोन लाइन वाले मिनी टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने के आरोप के संबंध में सोमवार से पूछताछ शुरू की। जांच एजेंसी लगातार छह दिनों तक मारन से इस बारे में अपने सवालों का जवाब लेगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मारन को हिरासत में लेने की सीबीआइ की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मारन को निर्देश दिया कि वह छह दिनों तक सीबीआइ के सामने सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद होकर उसके सवालों के जवाब दें।
सीबीआई ने मारन के चेन्नई स्थित आवास में हाईस्पीड वाली तीन सौ टेलीफोन लाइनें लगाए जाने के संबंध में उनके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की है। मारन पर इन लाइनों के जरिये अपने भाई कलानिधि मारन के सनटीवी चैनल को लाभ पहुंचाने का आरोप है। वह 2004 से 2007 तक दूरसंचार मंत्री रहे थे। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि उस समय के बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक ने दावा किया है कि मारन के मौखिक आदेश के बाद उनके आवास पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था।
मद्रास हाइकोर्ट ने दस अगस्त को मारन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर उन्हें सीबीआई के सामने समर्पण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मारन को मंत्री रहते हुए अपने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया था। मारन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।