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विदेशी पटाखे रखना और बेचना दंडनीय अपराध, सरकार ने जारी की चेतावनी

पटाखों का आयात प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि आयातक को विदेश व्यापार के महानिदेशक से लाइसेंस हासिल करना होगा।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 14 Sep 2017 12:07 PM (IST)Updated: Thu, 14 Sep 2017 12:07 PM (IST)
विदेशी पटाखे रखना और बेचना दंडनीय अपराध, सरकार ने जारी की चेतावनी
विदेशी पटाखे रखना और बेचना दंडनीय अपराध, सरकार ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने चेताया है कि विदेशी पटाखे रखना और बेचना अवैध है। यह एक दंडनीय अपराध है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से बुधवार को यह चेतावनी तस्करी के जरिए विदेश से पटाखे मंगाए जाने की शिकायतों के बाद दी है।

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विदेशी पटाखों को लेकर विभिन्न पटाखा संगठन कई बार अपनी चिंता पहले ही जाहिर कर चुके हैं। संगठनों का कहना है कि तस्करी कर लाए गए इन पटाखों में पोटेशियम क्लोरेट होता है। पोटेशियम क्लोरेट एक प्रतिबंधित विस्फोटक है। हल्की-सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। देश में किसी भी क्लोरेट के साथ विस्फोटक युक्त सल्फर या सल्फर मिले मिश्रण को बनाना, रखना, प्रयोग और बिक्री प्रतिबंधित है।

विदेश में बने पटाखों को रखना और बेचना अवैध और दंडनीय अपराध है। पटाखों का आयात प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि आयातक को विदेश व्यापार के महानिदेशक से लाइसेंस हासिल करना होगा। पटाखों के आयात के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आज तक कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया है। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय है। तमिलनाडु का शिवकाशी भारतीय पटाखा उद्योग का मुख्य केंद्र है।

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