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'प्रेमी से धोखा खाने के बाद बलात्कार का रोना नहीं रो सकती शिक्षित लड़की'

एक मामले पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शिक्षित लड़की प्रेमी के धोखा देने के बाद बलात्कार का रोना नहीं रो सकती

By Suchi SinhaEdited By: Published: Sat, 21 Jan 2017 12:25 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 01:48 PM (IST)
'प्रेमी से धोखा खाने के बाद बलात्कार का रोना नहीं रो सकती शिक्षित लड़की'
'प्रेमी से धोखा खाने के बाद बलात्कार का रोना नहीं रो सकती शिक्षित लड़की'

नई दिल्ली(जेएनए)। बंबई हाईकोर्ट ने 21 साल के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला अपने साथी के साथ शारीरिक संबंधों के परिणामों को समझ पाने में पर्याप्त रूप से परिपक्व है और ऐसे मामले बलात्कार के दायरे में नहीं आएंगे।

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मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने कहा, 'शिक्षित लड़की विवाह से पहले अगर अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो इस फैसले के लिए वो ही जिम्मेदार है। जज ने कहा हमारा समाज तेजी से बदल रहा है। ये लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वो शादी के समय तक कुंवारी रहना चाहती है या नहीं।'

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न्यायमूर्ति ने अपने पहले के आदेश का हवाला दिया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जब एक औरत वयस्क और शिक्षित है और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो स्थिति में उसके यौन संबंध बन सकते हैं।

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