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नहीं मिलेगी खुली सिगरेट, बेचने पर होगी जेल, दस हजार तक जुर्माना

प्रदेश में अब खुली सिगरेट नहीं मिलेगी। ऐसे करने वाले विक्रेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2015 09:20 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2015 09:28 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब खुली सिगरेट नहीं मिलेगी। ऐसे करने वाले विक्रेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरविंद कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण में प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उसको उक्त अधिनियम की धारा-20 के अधीन दंडित किया जाएगा। अधिसूचना मंत्रिमंडल द्वारा खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगाने के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है। अब खुली सिगरेट बेचने वालों को जेल भेजा जा सकता है।

धारा 20 के अनुसार पहली दफा पकड़े जाने पर दो साल तक कारावास और पांच हजार रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। पहली बार के बाद खुली सिगरेट बेचने पर पांच साल तक कारावास और दस हजार रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है।


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