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जे डे हत्याकांड के 4 गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने सोमवार को बताया, 'कोर्ट ने पिछले सप्ताह चार गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 25 Sep 2017 10:23 PM (IST)Updated: Mon, 25 Sep 2017 10:23 PM (IST)
जे डे हत्याकांड के 4 गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश
जे डे हत्याकांड के 4 गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

मुंबई, प्रेट्र। विशेष मकोका कोर्ट ने पत्रकार जे डे की हत्या मामले में चार गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। एक गवाह ने दावा किया था कि चार अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसको धमकी दी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया। 2011 में हुए इस हत्याकांड का गैंगस्टर छोटा राजन मुख्य आरोपी है।

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विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने सोमवार को बताया, 'कोर्ट ने पिछले सप्ताह चार गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। सरकारी वकील ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 19 के तहत सुरक्षा की मांग की थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जे डे की पत्नी सहित सौ से अधिक गवाहों के बयान दर्ज होंगे। जागरण समूह के अखबार मिड-डे में कार्यरत जे डे की 11 जून, 2011 को उपनगर पवई में हत्या कर दी गई थी। अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को छोटा राजन के खिलाफ आरोप तय किए थे।

सीबीआइ ने मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया था। पूरक आरोपपत्र के अनुसार, राजन ने जे डे की इसलिए हत्या कराई थी, क्योंकि उन्होंने गैंगस्टर के खिलाफ कुछ खबरें लिखी थीं। छोटा राजन को 25 अक्टूबर, 2015 को इंडोनेशिया में बाली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया।

2011 में दायर पहले आरोपपत्र में सतीश कालिया, अभिजीत शिंदे, अरुण ढाके, सचिन गायकवाड़, अनिल वाघमोडे, नीलेश शेंडगे, मंगेश अगवाने, विनोद असरानी, पॉलसन जोसेफ और दीपक सिसोदिया के नाम थे। ये सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआइ ने स्थानीय पत्रकार जिग्ना वोरा के खिलाफ भी अलग से आरोपपत्र दायर किया है। इसमें जिग्ना पर जे डे की हत्या के लिए राजन को उकसाने का आरोप है।

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