2जी घोटाले के आरोपी करीम मोरानी को विदेश जाने की इजाजत
विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के प्रमोशन के लिए यह इजाजत दी गई है।
नई दिल्ली। विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के प्रमोशन के लिए यह इजाजत दी गई है।
विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की अदालत में मोरानी ने अपने आवेदन में कहा था कि दिवाली पर रिलीज हो रही इस फिल्म से वह क्रिएटिव और एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए फिल्म के प्रमोशन टूर के दौरान उनकी मौजूदगी जरूरी है। मोरानी ने 20 से 27 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए मांग का विरोध किया था कि मूवी के संबंध में मोरानी की भूमिका साफ नहीं है और वह आजादी का गलत फायदा उठा सकते हैं। जांच एजेंसी की तरफ से यह भी दलील दी गई थी कि अदालत मोरानी को यह छूट देती भी है तो शर्तो के साथ दे। बहरहाल, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने मोरानी का आवेदन मंजूर कर लिया और उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत दे दी।
जज ने ये भी कहा कि आरोपी लगातार इस तरह के आवेदन देता रहता है, जिससे अदालत का समय बर्बाद होता है। कई बार ऐसा लगता है कि अदालत का समय बर्बाद करने के इरादे से ही ऐसे आवेदन किए जा रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने भी कहा कि आरोपी अदालत को सहजता से ले रहा है इसलिए बार-बार आवेदन लगाता है। इस पर मोरानी के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसे आवेदन नहीं लगाएंगे क्योंकि आरोपी के विदेशी प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। जज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है वे वादा पूरा करेंगे। वकील के मुताबिक इस बीच वह दुबई, यूके और नीदरलैंड जाएंगे।
पढ़ें: टूजी मामले में करुणानिधि की पत्नी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट