भाभा के घर को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का आदेश देने से इन्कार
बांबे हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा के मुंबई स्थित आवास 'मेहरानगीर' को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील करने के मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने के लिए सरकार को किसी भी तरह का निर्देश से इन्कार कर दिया है।
मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा के मुंबई स्थित आवास 'मेहरानगीर' को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील करने के मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने के लिए सरकार को किसी भी तरह का निर्देश से इन्कार कर दिया है। उसने इस आशय की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस बारे में केंद्र सरकार से संपर्क करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी एवं बीपी कोलाबावाला की पीठ ने नेशनल फोरम फार एडेड इंस्टीट्यूशन इंप्लाइज के अध्यक्ष राम धुरी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका के जरिये कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह भाभा के आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। साथ ही यह भी कहा गया था कि स्मारक घोषित करने का मसला जब तक केंद्र के समक्ष लंबित है तब तक वैज्ञानिक के आवास के मौजूदा मालिक को मेहरानगीर बंगले में किसी भी तरह का निर्माण कार्य या तोड़फोड़ करने से रोका जाए।
इसी तरह की एक अन्य याचिका पर दूसरी बेंच के फैसले को ध्यान में रखते हुए पीठ ने राम धुरी की अर्जी को ठुकरा दिया। भाभा के घर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर जब सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो धुरी ने जुलाई में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इस बीच चैरिटी कमिश्नर में बंगले के मौजूदा वारिस नेशनल सेंटर ऑफ परफार्मिग आर्ट (एनसीपीए) को मेहरानगीर बेचने की इजाजत प्रदान कर दी है। हाल ही में एनसीपीए ने मालाबार हिल स्थित मेहरानगीर बंगले की नीलामी 300 करोड़ रुपये में कर दी है।