Move to Jagran APP

सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

जस्टिस एसए बोब्डे और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़े कागजातों पर गौर किया है और उन्हें आदेश में कोई खामी नहीं मिली।

By Atul GuptaEdited By: Published: Mon, 07 Nov 2016 09:09 PM (IST)Updated: Mon, 07 Nov 2016 09:17 PM (IST)
सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

loksabha election banner

सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत शीर्ष अदालत ने एक अगस्त को भाजपा नेता को बरी किए जाने संबंधी निचली अदालत और बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था।

जस्टिस एसए बोब्डे और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़े कागजातों पर गौर किया है और उन्हें आदेश में कोई खामी नहीं मिली।

पढ़ें- समाजवादी पार्टी में अब नेताजी का वारिस तय करने की लड़ाई : अमित शाह


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.