सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
जस्टिस एसए बोब्डे और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़े कागजातों पर गौर किया है और उन्हें आदेश में कोई खामी नहीं मिली।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत शीर्ष अदालत ने एक अगस्त को भाजपा नेता को बरी किए जाने संबंधी निचली अदालत और बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था।
जस्टिस एसए बोब्डे और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़े कागजातों पर गौर किया है और उन्हें आदेश में कोई खामी नहीं मिली।
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