जाधव को जल्द फांसी की मांग पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सीनेट एडवोकेट फारूक नाईक ने पाक सुप्रीम कोर्ट में कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने की याचिका दर्ज करायी है।
इस्लामाबाद (प्रेट्र)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अविलंब फांसी दिये जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि अगर उन्हें जल्द फांसी पर नहीं चढ़ाया गया तो वह हालात का फायदा उठाकर सजा से बच जाएंगे।
जाधव को भारतीय जासूस ठहराते हुए पाकिस्तानी सेना की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और राष्ट्रीय संसद के पूर्व अध्यक्ष फारूक नाइक की ओर से अधिवक्ता मुजम्मिल अली ने याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह देश की सरकार को निर्देश दे कि जाधव के मामले में अगर कोई अपील लंबित है तो उसका निपटारा जल्द किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सैन्य अदालत से जुड़े नियमों के मुताबिक सजा के खिलाफ 40 दिन तक अपील की जा सकती है, उसके बाद सजा को क्रियान्वित करने का प्रावधान है।
पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जासूसी करने और पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों पर सुनवाई करके सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुना दी। इस दौरान उन्हें कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई और न ही इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय अधिकारियों से मिलने दिया गया। इसके विरोध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर की गई याचिका की सुनवाई में जाधव की सजा को स्थगित कर दिया गया। भारत का कहना है कि जाधव को तालिबान ने ईरान से अगवा किया और पाकिस्तानी एजेंसियों को सौंप दिया। इसके बाद उन्हें भारतीय जासूस बता दिया गया।
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