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पल्लवी मर्डर केस: गार्ड दोषी, रेप में नाकाम होने पर की थी हत्या

वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में गार्ड सज्जाद अहमद मुगल को सोमवार को दोषी करार दिया गया है। पल्लवी की नौ अगस्त, 2012 को उपनगर वडाला स्थित उसके फ्लैट में हत्याकर दी गई थी।

By Edited By: Published: Mon, 30 Jun 2014 12:29 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jun 2014 03:31 PM (IST)
पल्लवी मर्डर केस: गार्ड दोषी, रेप में नाकाम होने पर की थी हत्या

मुंबई। वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में गार्ड सज्जाद अहमद मुगल को सोमवार को दोषी करार दिया गया है। पल्लवी की नौ अगस्त, 2012 को उपनगर वडाला स्थित उसके फ्लैट में हत्याकर दी गई थी।

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स्थानीय सत्र न्यायाधीश रुशाली जोशी की अदालत ने 22 वर्षीय मुगल को छेड़खानी, हमले व हत्या का दोषी करार दिया है। घटना के समय मुगल हिमालयन हाइट्स नामक उस इमारत में चौकीदार था, जिसमें पल्लवी रहती थी। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी, जिसमें सजा पर बहस होगी।

इस मामले में पुलिस ने 30 अक्टूबर, 2012 को 434 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें मुगल के खिलाफ जबरन घर में घुसने व हत्या के आरोप लगाए थे। इसके अनुसार, मुगल नौ अगस्त की रात डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट में घुसा व उसके साथ जबदस्ती करने की कोशिश की। असफल होने पर उसने चाकू से पल्लवी की हत्या कर दी। उस समय पल्लवी के पिता आइएएस अतानु पुरकायस्थ कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।

कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पल्लवी के परिजनों ने मुगल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।

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