तोगड़िया की वीडियो कांफ्रेंस पर भी पाबंदी
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगडिय़ा के बेंगलुरु में प्रवेश पर रोक के साथ ही उनके वीडियो कांफ्रेंसिंग से 'हिंदू विराट समावेश' को संबोधित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने अपने नए आदेश में रविवार को शुरू हो रहे इस सम्मेलन में दो
बेंगलुरु। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया के बेंगलुरु में प्रवेश पर रोक के साथ ही उनके वीडियो कांफ्रेंसिंग से 'हिंदू विराट समावेश' को संबोधित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने अपने नए आदेश में रविवार को शुरू हो रहे इस सम्मेलन में दो दिनों तक किसी भी माध्यम से तोगडिय़ा का भाषण प्रसारित करने पर रोक लगाई है।
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी के अनुसार सीआरपीसी की धारा 144 (सी) के तहत समावेश के आयोजकों पर तोगडिय़ा के भाषण को ऑडियो, वीडियो और अन्य किसी भी माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए पुलिस ने विहिप के इस आयोजन के सचिव केशव हेगड़े और अन्य आयोजकों को भी आदेश जारी किया है। ताकि आयोजन स्थल पर दो दिन यानी सात फरवरी शाम छह बजे से 9 फरवरी तक कोई भाषण प्रसारित और संप्रेषित न हो।
गौरतलब है कि बेंगलुरु में प्रवेश पर पुलिस की रोक के खिलाफ दायर याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट से रद हो जाने के बाद विहिप ने अपने नेता के भाषण का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीधा प्रसारण का इंतजाम किया था। पुलिस ने तोगडिय़ा के बेंगलुरु में प्रवेश पर पहले से ही रोक लगा रखी है।
इधर इससे पहले, विहिप के राज्य जनसंपर्क अधिकारी मंजूनाथ स्वामी ने संवाददाताओं को बताया था कि तोगडिय़ा कर्नाटक की सीमा पर पहुंच भी गए हैं और वह राज्य में प्रवेश करेंगे। उन पर केवल बेंगलुरु शहर में प्रवेश पर रोक है लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग केजरिये भाषण पर कोई रोक नहीं है।
तोगड़िया के शहर में प्रवेश पर पांच से 11 फरवरी तक प्रवेश पर रोक लगाने के खिलाफ कर्नाटक विहिप के संगठन सचिव केशव हेगड़े की याचिका न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने शुक्रवार को खारिज कर दी थी। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त एमएन रेड्डी ने इसी हफ्ते तोगडिय़ा के भड़काऊ भाषणों के गंभीर परिणाम निकलने और शांति व्यवस्था भंग होने को आधार पर शहर में प्रवेश पर रोक लगाई थी।
स्वामी ने कहा कि उन्होंने रविवार के कार्यक्रम के लिए कुछ टीवी चैनलों को तोगडिय़ा के भाषण का बेंगलुरु के बाहर से सीधा प्रसारण करने के लिए आमंत्रित किया है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि बेंगलुरुके बाहर से भी सीधा प्रसारण करना एक अपराध है। स्वामी का कहना है कि इसे अपराध नहीं माना जाएगा।