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छात्रा की याचिका पर विकलांगों के अनुकूल होंगे देश के सभी कालेज

बांबे हाई कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए मार्च 2015 तक विकलांग छात्रों के लिए अनुकूल होने का फरमान जारी किया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 01 Nov 2014 09:19 PM (IST)Updated: Sat, 01 Nov 2014 10:18 PM (IST)
छात्रा की याचिका पर विकलांगों के अनुकूल होंगे देश के सभी कालेज

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने केंद्र व महाराष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्तों को देश के सभी शिक्षण संस्थानों को मार्च 2015 तक विकलांग छात्रों के लिए रुकावट रहित माहौल तैयार करने का निर्देश दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पुणे की विकलांग छात्रा आकांक्षा वर्धमान काले की याचिका पर दिया। न्यायाधीशों ने सरकार को 15 दिसंबर तक अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा।

अदालत ने कहा कि विकलांग विद्यार्थियों के मुताबिक माहौल तैयार करने का मतलब कालेजों में इन छात्रों के लिए रैंप, लिफ्ट, शौचालय आदि को व्हील चेयर के इस्तेमाल के अनुकूल बनाना है। अदालत ने पुणे विश्वविद्यालय से सभी कालेजों और शिक्षण संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और संबंधित विभागों को विकलांगों के लिए ये सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने को कहा है। अदालत ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में विकलांग छात्रों के लिए ये सुविधाएं मार्च 2015 तक उपलब्ध करा दी जाएं।


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