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बागी विधायकों से फिलहाल नहीं छीना जाएगा सरकारी आवास

उतराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया कि वो बागी विधायकों के सरकारी आवास को खाली नहीं कराएगी।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 13 May 2016 04:22 PM (IST)Updated: Fri, 13 May 2016 08:58 PM (IST)

नई दिल्ली, जेएनएन । उत्तराखंड विधानसभा से अयोग्य ठहराए जा चुके कांग्रेस के बागी विधायक अपने सरकारी आवास में बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से उन्हें इस बाबत आश्वासन मिल गया है कि न तो आवास खाली कराए जाएंगे और न ही कोई सुविधा खत्म की जाएगी। हालांकि विधायक पीठ के इस सुझाव से भी सहमत हुए कि वह वेतन नहीं लेंगे।

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शुक्रवार को बागी विधायक सुबोध उनियाल और उमेश शर्मा की ओर से अपील की गई थी कि जब तक उनके अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं आता है उनके आवास न खाली कराए जाएं। कोर्ट में ही संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश के बाबत एक बयान दर्ज किया कि आवास खाली नहीं कराए जाएंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि आवास के अंदर किसी सुविधा को समाप्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने सुझाव दिया कि अयोग्य विधायक अपना वेतन न लें। इस मामले में अब कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगी। जबकि अयोग्य ठहराई जा चुकीं विधायक शैला रानी रावत के मामले में स्पीकर को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। रावत की अपील थी कि उन्हें राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अयोग्य ठहराया गया है जो संवैधानिक नहीं है।

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