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जानिए, क्या कहता है कानून: क्या राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होना अपमान है?

कुर्ला स्थित मल्टीप्लेक्स से एक मुस्लिम परिवार को इसलिए बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि राष्ट्रगान के दौरान वे लोग खड़े नहीं हुए। इससे वहां मौजूद अन्य दर्शक भड़क गए और बहस करने लगे। इसके बाद परिवार को बाहर कर दिया गया।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2015 09:53 AM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2015 10:19 AM (IST)

मुंबई। कुर्ला स्थित मल्टीप्लेक्स से एक मुस्लिम परिवार को इसलिए बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि राष्ट्रगान के दौरान वे लोग खड़े नहीं हुए। इससे वहां मौजूद अन्य दर्शक भड़क गए और बहस करने लगे। इसके बाद परिवार को बाहर कर दिया गया।

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इस घटना के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है। इस बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहना जरूरी नहीं है। कोई नागरिक खड़ा नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देश कुछ अलग हैं।

क्या कहता है कानून

  • मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में मूवी से पहले मल्टीप्लेक्स में राष्ट्रगान की परंपरा 2003 में शुरू हुई थी। दो दशक पहले की व्यवस्था को उस साल गणतंत्र दिवस पर पुनः बहाल किया गया था।
  • कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है कि राष्ट्रगान के दौरान बैठना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए।
  • प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक, यदि कोई राष्ट्रगान गाते समय विघ्न पैदा करता है या राष्ट्रगान गाने वालों को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे अधिकतम तीन साल की कैद, या अर्थदंड, या दोनों की सजा हो सकती है।
  • वहीं, केंद्रीय गृहमंत्रालय के नियमों के मुताबिक, जब भी कहीं राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बजाया अथवा गाया जाता है तो वहां मौजूद लोगों को खड़े होकर सम्मान देना होगा।
  • हालांकि किसी न्यूजरील या डाक्युमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है तो ऐसा करना जरूरी नहीं।
पढ़़ेंः राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर मुस्लिम परिवार को सिनेमाघर से बाहर निकाला

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