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केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट

लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

By Sachin kEdited By: Published: Sat, 22 Nov 2014 06:40 PM (IST)Updated: Sat, 22 Nov 2014 07:05 PM (IST)
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

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2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 28 मार्च को थाना कोतवाली में उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि न्यायालय परिसर में भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी के आत्मसमर्पण के चलते वह ड्यूटी पर तैनात थे। आचार संहिता व धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद भाजपा नेता कलराज मिश्र, पूर्व विधायक बीके गुप्ता व अन्य भाजपाई काफिले के साथ आ धमके और न्यायालय में लगी होर्डिंग आदि तोड़ दी।

इस बाबत कलराज मिश्र व बीके गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कई बार समन भेजने पर भी कलराज मिश्र उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर आठ अक्टूबर को सुनवाई तय की थी। उपस्थित नहीं होने पर 22 नवंबर को सुनवाई के बाद दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया।

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