यूपी चुनाव 2017: 15 जिलों की 73 सीटों के लिए नामांकन आज से
विधानसभा के पहले चरण की 73 विधानसभा सीटों के लिए आज से चुनावी अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे।
लखनऊ (जेएनएन)। 17वीं विधानसभा के पहले चरण की 73 विधानसभा सीटों के लिए आज से चुनावी अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। ध्यान रहे, प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिये सात चरणों में चुनाव होना है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि पहले चरण के नामांकन की तैयारी पूरी हो गई है। इस चरण में 15 जिलों की जिन 73 सीटों के लिए चुनाव होना है, उसमें तकरीबन 2.59 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे।
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आयोग के प्रवक्ता पीके पाण्डेय व सुभाष राय ने बताया कि इस बार नामांकन पत्रों पर प्रत्याशी की फोटो लगाना अनिवार्य किया गया और नागरिकता संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी की शाम तीन बजे तक फार्म ए व बी दाखिल कर सकेंगे। ये दोनों फार्म किसी दल के अधिकृत प्रत्याशी होने व पार्टी का चुनाव हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नामांकन अद्र्धसैनिक बलों की सुरक्षा में कराया जाएगा और नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के अलावा सिर्फ चार लोग ही रिटर्निंग आफिसर अथवा असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर के कमरे में जा सकेंगे।
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मतदाता
प्रथम चरण के कुल मतदाताओं की संख्या- 2,59,86,655
पुरुष मतदाता -1,42,34,571
महिला मतदाता -1,17,50,573
थर्ड जेंडर मतदाता -1,511
बूथ, स्टेशन
प्रथम चरण के मतदान केंद्रों की संख्या-14514
प्रथम चरण के मतदेय स्थल (बूथ)-26814
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नियम
- नामांकन के समय प्रत्याशी आरओ (रिटर्निंग आफिसर) या एआरओ (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) दफ्तर के 100 मीटर के अंदर सिर्फ तीन वाहन ले जा सकेगा।
-नामांकन के समय आरओ कक्ष में प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोग जा सकेंगे।
-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य दल के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक, निर्दल व गैरमान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।
-प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए उम्मीदवार नामांकन कर रहा है।
-राजनीतिक दलों के उम्मीदवार को नामांकन की अंतिम तिथि को शाम तीन बजे तक फार्म ए, बी दाखिल करना होगा।
-नामांकन पत्र में प्रत्याशी का फोटो लगाना और नागरिकता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा।
-एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन कर सकेगा।
-सामान्य उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10 हजार, एससी, एसटी के लिए यह राशि पांच हजार है।
-एक प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेगा।
-चुनाव खर्च के लिए 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक या ड्राफ्ट से करना होगा।
-निर्दल उम्मीदवार निर्धारित फ्री सिंबल्स में से किसी एक का चयन कर सकेगा।
-प्रत्याशी को शपथ पत्र पर विद्युत, पानी, टेलीफोन व किराया (रेंट) का नो डिमांड सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा।