Move to Jagran APP

बंदर और कुत्ते के काटने पर नहीं मिलेगा दो लाख का मुआवजा

अब कुत्तों और बंदरों के काटने पर दो लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 21 Apr 2015 04:42 PM (IST)Updated: Tue, 21 Apr 2015 05:08 PM (IST)
बंदर और कुत्ते के काटने पर नहीं मिलेगा दो लाख का मुआवजा

नई दिल्ली। अब कुत्तों और बंदरों के काटने पर दो लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

loksabha election banner

बताते चलें कि उत्तराखंड में कुत्तों और बंदरों के काटने की बढ़ती घटनाओं से परेशान लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी। लोगों की शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि बंदर या कुत्ते के काटने पर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और राज्य सरकार को पीड़ित को एक-एक लाख रुपये की राशि देनी होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.