बंदर और कुत्ते के काटने पर नहीं मिलेगा दो लाख का मुआवजा
अब कुत्तों और बंदरों के काटने पर दो लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
नई दिल्ली। अब कुत्तों और बंदरों के काटने पर दो लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बताते चलें कि उत्तराखंड में कुत्तों और बंदरों के काटने की बढ़ती घटनाओं से परेशान लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी। लोगों की शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि बंदर या कुत्ते के काटने पर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और राज्य सरकार को पीड़ित को एक-एक लाख रुपये की राशि देनी होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।