पारे वाले उपकरण पर केंद्र को एनजीटी का नोटिस
अस्पतालों में पारे वाले उपकरणों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली अर्जी पर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली । अस्पतालों में पारे वाले उपकरणों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली अर्जी पर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका दायर करने वाले वकील ने दलील में कहा है कि पारे के फैल जाने से गंभीर बीमारियां फैलती हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका दायर करने वाले वकील सूर्यज्योति सिंह पॉल की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा, 'प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्हें दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने दीजिए।' याची वकील ने देश के भिन्न हिस्सों के अस्पतालों में बायो-मेडिकल कचरे के प्रबंध में विफलता के बाद एनजीटी से संपर्क किया है।