10 साल पुरानी दमकल और एंबुलेंस भी होंगी दिल्ली से बाहर
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की आवश्यक सेवाओं में लगे डीजल वाहनों जैसे एंबुलेंस व दमकल को 10 साल के प्रतिबंध दायरे से बाहर रखने की याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अब 10 साल पुरानी एंबुलेंस व दमकल दिखना बंद हो जाएंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की आवश्यक सेवाओं में लगे डीजल वाहनों जैसे एंबुलेंस व दमकल को 10 साल के प्रतिबंध दायरे से बाहर रखने की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ने दिल्ली-एनसीआर में दस साल तथा इससे पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीते मंगलवार को यह फैसला सुनाया था।
खंडपीठ ने दिल्ली परिवहन विभाग व अन्य एजेंसियों को 20 घंटे के भीतर दिल्ली की सभी सीमाओं पर वाहनों के प्रदूषण जांच, वजन और उम्र जांचने के लिए चेकिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए थे। बता दें कि नवंबर 2014 में एनजीटी ने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक लगाई थी।
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से आवश्यक सेवाओं में लगे डीजल वाहनों जैसे एंबुलेंस व दमकल को 10 साल के प्रतिबंध दायरे से बाहर रखने की याचिका की थी। एनजीटी ने आज दिल्ली सरकार की यह याचिका खारिज कर दी है।