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नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर अकबरुद्दीन ओवेसी के खिलाफ नया सम्मन

कुर्ला की एक अदालत ने आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन [एमआइएम] के हैदराबाद से विधायक अकबरुद्दीन ओवेसी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर एक नया सम्मन जारी किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने विधायक से अगले महीने से पहले कोर्ट में पेश होने को कहा है। पिछले साल मामले की शिकायत दर्ज

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 04:58 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 05:40 PM (IST)
नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर अकबरुद्दीन ओवेसी के खिलाफ नया सम्मन

मुंबई। कुर्ला की एक अदालत ने आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन [एमआइएम] के हैदराबाद से विधायक अकबरुद्दीन ओवेसी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर एक नया सम्मन जारी किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने विधायक से अगले महीने से पहले कोर्ट में पेश होने को कहा है।

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पिछले साल मामले की शिकायत दर्ज कराने वाले वकील गुलाम हुसैन खान ने बताया कि ओवेसी के खिलाफ पहले भी एक सम्मन जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय हैदराबाद पुलिस ने सम्मन को लेकर कोई पुष्टि नहीें की थी इसलिए नया सम्मन जारी किया गया।

खान ने अदालत को बताया कि ओवेसी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2012 में ¨हदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि ओवेसी का भाषण इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ था और इसने मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

पढे़ं: अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी


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