भड़काऊ भाषण मामले में साध्वी प्राची ने किया सरेंडर
मुजफ्फरनगर [जागरण संवाददाता]। नंगला मंदौड़ में 31 अगस्त और सात सितंबर को महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के दो मामलों में वांछित चल रही साध्वी प्राची ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी।
मुजफ्फरनगर [जागरण संवाददाता]। नंगला मंदौड़ में 31 अगस्त और सात सितंबर को महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के दो मामलों में वांछित चल रही साध्वी प्राची ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी।
सोमवार किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कोर्ट परिसर में पुलिस अधिकारी महिला सुरक्षा बलों के साथ मुस्तैद थी। पर साध्वी प्राची अपने कुछ ही समर्थकों और अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह के साथ दोपहर करीब 12.50 बजे कोर्ट पहुंचीं। उनके साथ स्थानीय भाजपाई भी नहीं थे। एसीजेएम सेकेंड सुंदर लाल की कोर्ट में साध्वी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले पत्रकारों से बातचीत में साध्वी ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप खारिज करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।
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गौरतलब हो कि मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की हत्या के बाद पनपे जनाक्रोश के चलते नंगला मंदौड़ इंटर कालेज के मैदान में 31 अगस्त और सात सितंबर को महापंचायत आयोजित की गई थी।
आरोप है कि महापंचायत में साध्वी प्राची ने भी मंच से भड़काऊ भाषण दिए थे। सिखेड़ा थाना पुलिस ने अपराध संख्या 173 और 178 में विभिन्न धाराओं में दो मुकदमे पंजीकृत किए थे। दोनों मामलों में साध्वी प्राची के कोर्ट ने वारंट जारी किए थे।
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