मुजफ्फरनगर: दुष्कर्मी को मिली दस साल की सजा
महिला से दुष्कर्म के दोषी एक शख्स को वहां की स्थानीय अदालत ने दस साल की सजा सुनाई। मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज हरीश त्रिपाठी ने दोषी अखिलेश को आइपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (अपराधिक गतिविधि) में दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई। इतना ही अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मुजफ्फरनगर। महिला से दुष्कर्म के दोषी एक शख्स को वहां की स्थानीय अदालत ने दस साल की सजा सुनाई। मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज हरीश त्रिपाठी ने दोषी अखिलेश को आइपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (अपराधिक गतिविधि) में दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई। इतना ही अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
दरअसल मामला 6 साल पुराना है। उस वक्त 40 वर्षीय महिला अपने घर में अकेली थी, तब पड़ोसी अखिलेश जबरन घर में घुस आया और उसकी अस्मत लूट ली। अभियोजन पक्ष के वकील की मानें तो दुष्कर्म के बाद महिला का पड़ोसी उसे जान से मारने की धमकी देता रहता था।