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हर्ष फायरिंग से मातम में बदली शादी, युवक की मौत

विवाह समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से खुशी में चलाई गई गोली दुल्हन पक्ष के एक युवक के सीने में जा लगी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में खुशी का माहौल मातम में बदल गया।

By Kamal VermaEdited By: Published: Mon, 04 May 2015 08:45 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2015 08:52 PM (IST)

पलवल। विवाह समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से खुशी में चलाई गई गोली दुल्हन पक्ष के एक युवक के सीने में जा लगी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दूल्हे का मौसा बताया जा रहा है। अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव वारिसों को सौंप दिया है और हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

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कैसे हुई घटना

गांव मांदकौल में रविवार को दिनेश की बेटी का विवाह था। बरात दिल्ली से आई थी। घुड़चढ़ी होने के बाद बरात में शामिल लोग खाना खा रहे थी। एक तरफ डीजे पर नाच गाना चल रहा था। दूसरी तरफ दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हे पक्ष को दिए जाने वाले सामान (खेत) की रस्म चल रही थी। इस दौरान बारातियों में से कुछ लोग अपने-अपने हथियारों से गोलियां चला रहे थे। इन्हीं में से एक गोली खेत की रस्म में बैठे 23 वर्षीय हरीश पुत्र शेर सिंह के सीने में जा लगी।

हरीश ने अपने साथ बैठे युवकों से कहा कि यार मुझे तो किसी ने गोली मार दी। यह कहते-कहते वह जमीन पर लुढ़क गया। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया। देखते ही देखते कई बराती वहां से चुपचाप खिसक लिए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसकी पिस्टल से गोली चली और हरीश को लगी, उस आरोपी का नाम चरण सिंह बताया गया है, जो दिल्ली पुलिस का सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर है। रिश्ते में आरोपी दूल्हे का सगा मौसा है। वारदात के बाद दूल्हा पक्ष दुल्हन को वरमाला की रस्म के बाद ही अपने साथ ले गए।
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घटना के बाद ही कई बराती गांव से भाग निकले। इनमें आरोपी भी कहीं छिप गया है। पुलिस को अभी आरोपी का सही पता नहीं मिला है लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की भी इस मामले में मदद ली जा रही है। पुलिस ने हरीश के पिता के बयान पर आइपीसी की धारा 302 के तहत मामला पंजीकृत किया है।
- जगराम, थाना सदर प्रभारी, पलवल।

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