राजनीति से दागियों के सफाए को बिल लाएगी सरकार
राजनीति से दागियों का सफाया करने के लिए सरकार बिल लाने की तैयार में है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को इस आशय के संकेत दिए। उनका मानना है कि हत्या, अपहरण और दुष्कर्म सरीखे जघन्य अपराध के आरोपियों को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। अगर उनकी चली तो इस तरह के गंभीर अपराधों
नई दिल्ली। राजनीति से दागियों का सफाया करने के लिए सरकार बिल लाने की तैयार में है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को इस आशय के संकेत दिए। उनका मानना है कि हत्या, अपहरण और दुष्कर्म सरीखे जघन्य अपराध के आरोपियों को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। अगर उनकी चली तो इस तरह के गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले खूंखार अपराधी निकट भविष्य में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस दिशा में पहल करते हुए सिब्बल ने अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने वाले बिल का मसौदा खुद तैयार किया है। उन्होंने इस मसले पर विधि आयोग से भी राय मांगी है।
इस संवाददाता से बातचीत के दौरान कानून मंत्री ने उपरोक्त जानकारी दी। उनका कहना था, 'खूंखार अपराधी चुनाव न लड़ सकें। इस विषय पर पत्र लिखकर मैंने विधि आयोग की राय मांगी है। मैंने खुद भी प्रस्तावित बिल का मसौदा तैयार कर लिया है।' बकौल सिब्बल, 'सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर कानूनन रोक लगनी चाहिए।' सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के बारे में 10 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले से एक कदम आगे बढ़ते हुए कानून मंत्री ने अपनी यह ताजा राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण रोकने को लेकर जो बहस चल रहीं है, इस दिशा में वह दस कदम आगे बढ़कर कदम उठाने जा रहे हैं। उनके अनुसार, 'ऐसे लोगों (जघन्य अपराधियों) को भले ही सजा नहीं सुनाई गई हो। अगर जघन्य मामलों में आरोप भी लगे हों तो इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।' सिब्बल ने उम्मीद जताई कि वह इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। उन्होंने बताया कि वह इस बिल को कैबिनेट के समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस संबंध में उन्होंने अभी तक पार्टी और सरकार में अपने सहयोगियों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया है। सिब्बल के मुताबिक, 'मैं जल्द ही इस मसले पर अपने सहयोगियों से बातचीत करूंगा।'
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