कंधार हाइजैक के साजिशकर्ता को मिली राहत, याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई
हाइजैक मामले में मोमीन को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।
नई दिल्ली, जेएनएन। 1999 के कंधार हाइजैक मामले में साजिशकर्ता अब्दुल लातिफ अदम मोमीन को राहत मिल गई है। सजा के खिलाफ मोमीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। हाइजैक मामले में मोमीन को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई करेगी। याद दिला दें कि इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। मोमिन को फांसी की सजा दिलवाने की मांग के लिए सीबीआइ ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ की अपील खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी।
यह था मामला
अटल सरकार के दौरान वर्ष 1999 में पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया का विमान हाइजैक किया था। विमान को हाइजैक कर कंधार ले जाया गया था। उस वक्त विमान में 176 यात्री सवार थे। कंधार ले जाते वक्त आतंकियों ने दुबई में विमान में सवार रुपिन कत्याल नाम के यात्री की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी। अातंकवादियों की रिहाई के बाद विमान के बंधकों को छोड़ा गया था।
यह भी पढ़ेंः सिविल सेवा दिवस पर PM मोदी ने कहा- काम का बोझ नहीं, चुनौतियां बढ़ीं
यह भी पढ़ेंः राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष कर रहा खेमेबंदी, एक होकर भाजपा को मात देने की तैयारी