प्लॉट के लिए जया बच्चन को देनी होगी 14 गुना राशि
समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य व बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन का प्लॉट निरस्त करने से पहले प्राधिकरण ने 13 साल में पांच नोटिस भेजे लेकिन जवाब नहीं दिया। पिछले दिनों नोएडा सेक्टर 44 स्थित उनके प्लॉट को निरस्त कर दिया गया था। अब भारी-भरकम जुर्माना अदा करने के बाद ही प्लॉट वापस मिल सकेगा। प्राधिकरण ने 1
नोएडा, जासं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य व बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन का प्लॉट निरस्त करने से पहले प्राधिकरण ने 13 साल में पांच नोटिस भेजे लेकिन जवाब नहीं दिया। पिछले दिनों नोएडा सेक्टर 44 स्थित उनके प्लॉट को निरस्त कर दिया गया था। अब भारी-भरकम जुर्माना अदा करने के बाद ही प्लॉट वापस मिल सकेगा।
प्राधिकरण ने 1994 में आवासीय भूखंड योजना निकाली थी। 450 वर्ग मीटर का बी-130, सेक्टर 44 में प्लॉट रोमेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के रोमेश शर्मा को जनवरी 1994 में आवंटित हुआ। रोमेश ने जया बच्चन को कंपनी का निदेशक बता 10 अगस्त 1994 को प्लॉट स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद प्लॉट बच्चन के नाम दर्ज हो गया। लेकिन उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। प्लॉट की कीमत करीब साढ़े पांच लाख रुपये थी। लेकिन अब इस प्लॉट पर प्राधिकरण का 36 लाख से ज्यादा रुपये का जुर्माना बनता है। साथ ही वर्तमान सर्किल रेट 78 हजार का दस प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ेगा, जो 35 लाख रुपये होगा। इस तरह जया को 71 लाख से ज्यादा रुपये देने होंगे।
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