Move to Jagran APP

'अगर बेघर और भूखे हैं तो खाना चोरी करना अपराध नहीं'

मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकारी वकील ने तर्क दिया कि रोमान को चोरी नहीं, बल्कि चोरी के प्रयास के मामले में दोषी मानना

By Manoj YadavEdited By: Published: Wed, 04 May 2016 10:53 AM (IST)Updated: Wed, 04 May 2016 11:12 AM (IST)

रोम। इटली की सर्वोच्च कोर्ट ने एक चौंकाने वाले फैसले में कहा है कि अगर आप बेघर हैं और बहुत तेज भूख लगी है तो खाना चोरी करना अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यूक्रेन के एक नागरिक द्वारा खाना चोरी करने के मामले में यह फैसला सुनाया।

loksabha election banner

दरअसल, 2011 में जेनोआ शहर में रोमान ओस्ट्रियाकोव नामक शख्स को सुपरमार्केट से करीब पांच यूरो के कुछ खाने की चीजें चोरी करते पकड़ा गया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2015 में उसे चोरी करने का दोषी माना गया और छह माह जेल व 100 यूरो जुर्माने की सजा सुनाई।

हाल ही में मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकारी वकील ने तर्क दिया कि रोमान को चोरी नहीं, बल्कि चोरी के प्रयास के मामले में दोषी मानना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सुपरमार्केट के परिसर से बाहर निकलने के पहले ही पकड़ा गया था।

UN की अदालत से भारत को झटका, इटली के नौसैनिक को छोड़ने का दिया आदेश

हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरोपी की स्थिति समझना बेहद जरूरी है। उसने भूख की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया इसलिए खाना चोरी करना अपराध नहीं माना जा सकता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.