25 रुपये के लिए गोली मारने वाले दरोगा को जेल
उनतीस साल पूर्व पच्चीस रुपये की अवैध वसूली का विरोध करने पर सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या के दोषी एक दरोगा को अदालत ने दस साल सश्रम कैद की सजा दी है। इस मामले में एक सिपाही को भी जेल भेजा गया है। दरोगा रामचंद्र प्रसाद रिटायर हो गया है, लेकिन सिपाही लक्ष्मण साह झारखंड के चतरा में पदस्थापित है। नवादा के
जागरण संवाददाता, नवादा । 29 साल पूर्व 25 रुपये की अवैध वसूली का विरोध करने पर सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या के दोषी एक दरोगा को अदालत ने 10 साल सश्रम कैद की सजा दी है। इस मामले में एक सिपाही को भी जेल भेजा गया है।
दरोगा रामचंद्र प्रसाद रिटायर हो गया है, लेकिन सिपाही लक्ष्मण साह झारखंड के चतरा में पदस्थापित है। नवादा के द्वितीय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने दोनों को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इन पर 18 मार्च, 1984 को कादिरगंज बाजार में घटना को अंजाम दिया।
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