ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस रद्द
गैर सरकारी संगठनों पर गाज गिराने की अगली कड़ी में सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अनुदान नियमावली अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस रद कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को यह कदम देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाने की ग्रीनपीस इंडिया की गतिविधियों के चलते उठाया है।
नई दिल्ली। गैर सरकारी संगठनों पर गाज गिराने की अगली कड़ी में सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अनुदान नियमावली अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस रद कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को यह कदम देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाने की ग्रीनपीस इंडिया की गतिविधियों के चलते उठाया है।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देर रात बताया कि एफसीआरए की धारा-13 के तहत ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस रद किया गया है। इस फैसले के चलते एनजीओ को विदेश खातों से धन हासिल करने की अनुमति नहीं होगी। जबकि ग्रीनपीस इंडिया का संचालन कुल अभियान के 30 फीसद धन से होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्रीनपीस इंडिया में 340 लोग काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय अपने इस फैसले की जानकारी शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को भी दे सकता है।