सलमान के खिलाफ आरोप तय, कहा-मैं निर्दोष हूं
बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस मामले में अब तक सलमान पर बांद्रा की निचली अदालत में भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 304 (ए) के तहत मुकदमा चल जा रहा था जिसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
मुंबई [जागरण संवाददाता]। बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस मामले में अब तक सलमान पर बांद्रा की निचली अदालत में भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 304 (ए) के तहत मुकदमा चल जा रहा था जिसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में सलमान ने नशे की हालत में अपनी लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ पर सो रहे पांच व्यक्तियों को कुचल दिया था। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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मुंबई के सत्र न्यायालय में बुधवार को सलमान के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए। सलमान के लिए राहत की बात यह है कि अदालत ने उन्हें पेशी से सशर्त छूट दे दी है। अदालत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
47 वर्षीय सलमान पर आइपीसी की धारा 304 (2) यानी गैरइरादन हत्या के अलावा धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), धारा 337 (चोट पहुंचाकर किसी के जीवन को खतरे में डालना) धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाना), और धारा 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत आरोप तय किए गए हैं। सलमान पर मोटर वाहन अधिनियम एवं बांबे प्रतिबंधक अधिनियम के तहत भी मुकदमा चलेगा।
खुद को निर्दोष बताते हुए सलमान ने अदालत से अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की गुजारिश की, लेकिन सत्र न्यायाधीश यूबी हजीब ने उनकी दलील ठुकराते हुए नए सिरे से मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। अगली तारीख को अदालत बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को समन जारी करेगी।
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अभियोजन पक्ष के वकील शंकर इरांडे ने अदालत से सलमान के विरुद्ध आज ही आरोप तय करने की अपील की, क्योंकि सलमान अगले दो माह के लिए विदेश जाने वाले हैं, जिसके कारण मुकदमे की कार्यवाही लटक सकती थी। अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए जज ने सलमान पर लगे आरोप पढ़कर सुनाए। दूसरी ओर, सलमान के वकील श्रीकांत शिवदे ने इस मामले की मीडिया द्वारा सही रिपोर्टिग न किए जाने का आरोप लगाते हुए जज से मीडिया को यह निर्देश देने की अपील की कि वह इस मामले को बहुत न उछाले। जज ने शिवदे की अपील पर मीडिया को निर्देश दिए वह इस मामले की सही और तथ्यपरक रिपोर्टिग ही करे।
जानिए, कब, क्या हुआ :
28 सितंबर, 2002: सलमान ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर कार से बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे पांच मजदूरों को कुचल दिया था। इनमें से एक की मौत हो गई थी।
-6 अक्टूबर, 2003: सलमान के खिलाफ आरोप तय।
-22 सितंबर, 2005: सलमान के खिलाफ ट्रायल शुरू।
-बांद्रा में मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2006 में सलमान के खिलाफ सुनवाई।
-8 अक्टूबर, 2012: न्यायालय ने कार को बेचने के लिए सलमान के आवेदन को खारिज किया।
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