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रिटायर्ड ज्‍यूडिशल ऑफिसर को जल्‍द मिले पेंशन व एरियर: बांबे हाईकोर्ट

रिटायर्ड ज्‍यूडिशल स्‍टाफ को पेंशन न मिलने से बांबे हाईकोर्ट नाखुश है और कोर्ट की ओर से संबंधित अधिकारियों को इस भुगतान के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है।

By Monika minalEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 09:47 AM (IST)Updated: Wed, 19 Oct 2016 11:03 AM (IST)

मुंबई (प्रेट्र)। बांबे हाई कोर्ट ने रिटायर्ड ज्यूडिशल ऑफिसर के पेंशन व एरियर के भुगतान नहीं होने पर दुख व्यक्त किया है और चेतावनी दी है कि यदि उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कोर्ट संबंधित राज्य के सरकारी अधिकारियों को समन करेगा और उन्हें दो साल की उनकी पेंशन राशि से वंचित कर देगा। 13 अक्टूबर को निर्गत अपने आदेश में जस्टिस एस सी धर्माधिकारी व बीपी कोलाबावाला की बेंच ने कहा,’इन राज्य के मामलों से हम बेहद दुखी हैं। हम चार हफ्ते के भीतर एरियर और पेंशन के भुगतान की उम्मीद करते हैं।‘

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रिटायर ज्यूडिशल ऑफिसर्स असोसिएशन की ओर से अलग अलग डाली गयी अनेकों याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। इन याचिकाओं में पेंशन व एरियर को रिलीज करने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया था।

17 नवंबर को सुनवाई के लिए इन मामलों को डालते हुए बेंच ने स्पष्ट किया कि संबंधित सभी अधिकारियों को कोर्ट की ओर से समन भेजा जाएगा। जजों ने आगे बताया कि यदि हमें पता चला कि वे अपने कर्त्वयों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं और अड़ियल रवैया अपना रहे हैं तब हम आगे कार्रवाई करेंगे और उन्हें पेंशन से वंचित कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी कि हमें इस तरह के कड़े कदम उठाने पड़े। सरकारी वकील अभिनांदन वाग्यानी ने कोर्ट को बताया कि पेंशन से संबंधित शेट्टी कमीशन व पद्मनाभन कमीशन के सुझावों को लागू किया जा रहा है। यहां तक कि एरियर के मामले भी विचाराधीन हैं।

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