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भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन के खिलाफ गैरजमानती वारंट

हैदराबाद। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर स्थानीय कोर्ट ने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन [एमआइएम] के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी [42 वर्ष] के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। पिछले साल दिसंबर में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ व अपमानजनक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ अदिलाबाद के निर्मल शहर और निजामाबाद जिले में केस दर्ज किया गया था।

By Edited By: Published: Tue, 16 Apr 2013 07:55 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2013 08:35 PM (IST)
भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन के खिलाफ गैरजमानती वारंट

हैदराबाद। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर स्थानीय कोर्ट ने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन [एमआइएम] के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी [42 वर्ष] के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। पिछले साल दिसंबर में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ व अपमानजनक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ अदिलाबाद के निर्मल शहर और निजामाबाद जिले में केस दर्ज किया गया था।

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लोक अभियोजक ने बताया कि अकबरुद्दीन को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के कई मौके दिए गए। लेकिन, एमआइएम नेता इससे बचते रहे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दुर्गाप्रसाद ने मंगलवार को उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।

इससे पहले एमआइएम नेता के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। अकबरुद्दीन के खिलाफ विद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य आरोप भी हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रयनगुट्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अकबरुद्दीन को निर्मल शहर की पुलिस ने हैदराबाद के एक अस्पताल से 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में 15 फरवरी को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

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