गुजरात: गुलबर्ग सोसायटी मामले में 9 जून को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा
गुलबर्ग सोसायटी मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 2 जून को 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस मामले में 66 को आरोपी बनाया गया था।
अहमदाबाद, प्रेट। गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड मामले में अदालत सभी 24 दोषियों को 9 जून को फैसला सुनाएगी। इससे पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 2 जून को 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस मामले में 66 को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 6 की मौत सुनवाई के दौरान ही हो चुकी थी।
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अभियोजन पक्ष मामले में हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए 11 लोगों के लिए मृत्यु दंड की मांग कर सकता है, जबकि बचाव पक्ष उम्रकैद की सजा सुनाने की मांग कर सकता है। मामले में अन्य 13 को छोटे आरोपों के लिए दोषी करार दिया गया है। इनमें विहिप के नेता अतुल वैद्य भी शामिल हैं।
ज्ञात हो कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-6 में भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में 58 कारसेवक मारे गए। इसके एक दिन बाद 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसायटी पर हमला हुआ था। हमले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे।
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