Move to Jagran APP

तोड़फोड़ करने वाली पुलिस CCTV में हुई कैद

गुजरात में पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की सीसीटीवी तस्वीरों पर गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।अदालत ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि पटेल समुदाय के आंदोलन के दौरान आतंक का माहौल पैदा करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में गोलीबारी करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाये

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 12:57 AM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 01:04 AM (IST)
तोड़फोड़ करने वाली पुलिस CCTV में हुई कैद

अहमदाबाद। गुजरात में पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की सीसीटीवी तस्वीरों पर गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

loksabha election banner

अदालत ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि पटेल समुदाय के आंदोलन के दौरान आतंक का माहौल पैदा करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में गोलीबारी करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने के आरोपों के मामले में जांच कर दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए।

हाईकोर्ट ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि पुलिस निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल है। अगर पुलिस ऐसा करती है, तो दंगाइयों और संरक्षकों के बीच क्या अंतर है?'

अदालत शहर के वकील विराट पोपट और उनके साथी तीर्थ दवे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका आरोप था कि 25 अगस्त को करीब 40 पुलिसकर्मी उनकी हाउसिंग सोसायटी में आए और उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं ने घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जमा किए हैं।

मामले में दलीलों के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारियों से पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने कहा, 'इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? शीर्ष अधिकारियों को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि पुलिस में जनता का विश्वास मजबूत हो।' न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने शहर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि जांच करें और एक पखवाड़े के अंदर रिपोर्ट पेश करें।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, शहर पुलिस आयुक्त और सोला थाने के प्रभारी को नोटिस भी जारी किए।

घटना उस दिन हुई, जब मंगलवार को पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल की हिरासत के बाद शहर में आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुईं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.