गुजरात के पूर्व डीजीपी यौन दुर्व्यवहार मामले में घिरे
गुजरात हाई कोर्ट ने महिला वकील के घर में घुसकर उसे धमकाने और यौन दुर्व्यवहार के मामले में सूबे के पूर्व महानिदेशक (डीजीपी) ओपी माथुर के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने महिला वकील के घर में घुसकर उसे धमकाने और यौन दुर्व्यवहार के मामले में सूबे के पूर्व महानिदेशक (डीजीपी) ओपी माथुर के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
महिला वकील सरिता शर्मा ने 1996 में वटवा पुलिस थाने में दी एक शिकायत में वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी ओपी माथुर पर उसे परेशान करने, धमकाने और जबरदस्ती घर में घुसकर यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। माथुर तब आइजी (सतर्कता) के पद पर तैनात थे।
पुलिस ने मामले की जांच कर माथुर को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पीडि़ता के वकील विराट पोपट ने बताया कि पीडि़ता ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि आरोपी शीर्ष पुलिस अधिकारी है इसलिए पुलिस उसके खिलाफ जांच नहीं कर रही। न्यायाधीश सोनिया बेन गोकाणी ने शुक्रवार को पूर्व डीजीपी के खिलाफ जांच के आदेश दिए।
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