Move to Jagran APP

सुनवाई होने तक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक चाहती है दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने न्यायमूर्ति एके सीकरी व न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ से कहा कि शुंगलू कमेटी ने एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 28 Nov 2016 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2016 10:39 PM (IST)
सुनवाई होने तक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक चाहती है दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, (जागरण ब्यूरो)। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई के मुकदमें में सोमवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले में सुनवाई होने तक शंगुलू कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने आज मामले पर विचार नहीं किया और सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी।

loksabha election banner

सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने न्यायमूर्ति एके सीकरी व न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ से कहा कि शुंगलू कमेटी ने एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है तबतक के लिए शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया जाए। फिलहाल रिपोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। उनकी इस दलील पर केंद्र की ओर से पेश सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि शुंगलू कमेटी ने रविवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है। पहले से कयास नहीं लगाए जाने चाहिये। हालांकि कोर्ट ने आज मामले पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि वे शुंगलू कमेटी व सभी अन्य पहलुओं पर पांच दिसंबर को सुनवाई में ही विचार किया जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूर्व कैग वीके शुंगलू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कमेटी को आप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जांच सौंपी गई थी। कमेटी ने रविवार को अपनी रिपोर्ट उप राज्यपाल को सौंप दी है।

भाजपा ने 'आप' को घेरा, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.